Ranjit Murder Case: यह 22 साल पुराना मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था. यह 22 साल पुराना मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम के लिए राहत की खबर है. पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत हत्याकांड मामले में डेरा मुखी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. इस मामले में डेरा मुखी समेत 5 दोषियों को बरी कर दिया गया.
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जानकारी के मुताबिक, यह 22 साल पुराना मामला है, जिसमें 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया है. रामरहीम फिलहाल जेल में हैं और उन्हें पत्रकार हत्याकांड और साध्वी रेप केस में दोषी ठहराया गया है. दरअसल, यह मामला 10 जुलाई 2002 का है। कैंप की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने अपनी बहन से साध्वी के यौन शोषण का गुमनाम पत्र लिखवाया है. पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी. इसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया और फिलहाल अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
Ranjit Murder Case: मामला 22 साल पुराना है
इस मामले में कोर्ट ने 2007 में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे. हालांकि शुरुआत में रामरहीम का नाम इस केस में नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. फिर 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को आरोपियों में शामिल किया गया.
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राम रहीम जेल से बाहर नहीं आएंगे
इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा सजा रद्द किए जाने के बाद भी डेरामुखी गुरमीत राम रहीम सिंह
जेल में ही रहेंगे. क्योंकि उन्हें दो ननों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा और छत्रपति
हत्या मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, जिसे वह काट रहे हैं. राम रहीम को इन मामलों
में 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था।