Bahraich violence: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की महसी तहसील के हिंसा प्रभावित महाराजगंज इलाके में मकानों को ध्वस्त किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संभावित बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। नोटिस का जवाब देने के लिए कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है। अब इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। आप को बता दें कि बहराइच दंगों में शामिल 20 मुस्लिम और 3 हिन्दू घरो को नोटिस जारी कर अतिक्रमण सोमवार 21 अक्टूबर तक हटाने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है।
बुलडोजर की आशंका से लोग खाली कर रहे हैं दुकान और मकान
आप को बता दें कि बहराइच में घरो पर नोटिस चस्पा के बाद बुलडोजर की आशंका को देखते हुए दुकानदारों ने शनिवार सुबह अपनी दुकानों को खाली करना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीरें समाचार चैनलों पर भी दिखाई गईं। महसी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। हालांकि, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महसी से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने शनिवार को“लोग अपनी दुकानें खाली कर रहे हैं। जो लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा।
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तीन हिंदुओं और 20 मुसलमानों के घरो पर प्रशासन ने नोटिस किया चस्पा
सिंह ने कहा, “पहले चरण में दुकानों के खिलाफ जारी नोटिस के अनुसार, जिन दुकानों को तोड़ा जाना है, उनमें तीन हिंदुओं और 20 दुकानें मुसलमानों की हैं। जो दुकानें निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करती हैं उन पर कार्रवाई होगी फिर चाहे वह हिंदू की हो या मुसलमान की। दूसरे चरण में देखना होगा कि ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर करीब 50 दुकानें हैं।
Bahraich violence: दुकान पर अतिक्रमण का नोटिस लगाया गया
एक-दो दुकानों को छोड़कर महराजगंज बाईपास पर अधिकांश दुकानों पर कार्रवाई हो
सकती है।” किराए की दुकान में काम कर रहे सोनू मौर्य ने कहा, महराजगंज से आठ
किलोमीटर दूर भगवानपुर में मेरी दुकान है। मकान मालिक ने मुझे बताया कि उसकी
दुकान पर अतिक्रमण का नोटिस लगाया गया है। अगर दुकान तोड़ी जाती है तो आपको
नुकसान होगा। इसलिए बेहतर है कि आप दुकान खाली कर दें। इसलिए हम अपना
सामान लेकर भगवानपुर जा रहे हैं। फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर
की कार्रवाई पर रोक लगने की उम्मीद है।
NEWS SOURCE Credit : punjabkesari