Country After The Corona: कोरोना महामारी के बाद से देश में रियल स्टेट सेक्टर में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है. कीमत की बात करें तो वह हर रोज बढ़ रही है. फिर भी लोग धड़ल्ले से अपना ड्रीम होम खरीद रहे हैं. इसके लिए बैंक उन्हें आसान होम लोन प्रोवाइड करा दे रहा है. इससे कम पूंजी होने के चलते घर खरीदने के सपने को पूरा करने में कोई रुकावट भी नहीं आ रही है.
यहां एक बड़ा सवाल यह है कि शहर में जो लोग अपनी जीवनभर की कमाई लगाकर अपना फ्लैट खरीदते हैं. उसका जब लीज खत्म हो जाता है तब उनके घर का क्या होता है? शहर में दो तरह से घर की बिक्री होती है. एक 99 साल की लीज पर और दूसरा पर्मानेंट मालिकाने के तौर पर. अगर आप पहला वाला विकल्प चुनकर घर खरीद रहे हैं तो आपको नियम जान लेना चाहिए कि लीज खत्म होने के बाद कहीं आप बेघर तो नहीं होने वाले हैं.
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दो तरीके से होती है प्रॉपर्टी डील
लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं. फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी वह होती है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है. इसे खरीदने वाले के पास हमेशा के लिए पूरा मालिकाना हक होता है और वो इसे अपनी पसंद के अनुसार बदलाव या बेच सकते हैं. लीजहोल्ड प्रॉपर्टी में व्यक्ति को एक तय समय अवधि तक या किसी शर्त पर प्रॉपर्टी का हक होता है. कुछ शहरों में यह 10 से 50 साल के लिए भी होता है. वैसे आमतौर पर 99 साल की लीज पर फ्लैट बिकता है. इस अवधि के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मालिक के पास वापस जाता है. पुश्तैनी जमीन फ्रीहोल्ड कैटेगरी में ही आता है.
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Country After The Corona: क्या कहता है नियम
भारत में आम तौर पर फ्लैट 99 साल की लीज़ पर बेचे जाते हैं. इसका मतलब है कि खरीदार को फ्लैट का मालिकाना हक सिर्फ 99 साल के लिए होता है. 99 साल की अवधि के बाद जमीन का मालिकाना हक मूल मालिक को वापस चला जाता है. अगर लीज अवधि खत्म होने से पहले ही इमारत ढह जाए तो जितने गज जमीन पर उस फ्लैट/टावर का निर्माण किया गया होता है. उसे सभी फ्लैट मालिकों में वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है
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लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के क्या है नियम
अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा खरीदी गई लीज होल्ड प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदला जाए तो आपको इसके लिए नियम फॉलो करना पड़ेगा. वकील सुरेश शर्मा बताते हैं कि लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने के लिए आमतौर पर दो तरीके अपनाए जाते है. पहला, कई बार उस प्रॉपर्टी का बिल्डर बीच-बीच में प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में बदलने के लिए ऑप्शन देता है.
ऐसा वह तभी कर सकता है जब उसके पास उस संपत्ति का मालिकाना हक होता है. अगर उसकी वह संपत्ति पहले से ही लीज पर है तो वह आपको फ्री होल्ड का ऑप्शन नहीं दे सकता है. दूसरा ऑप्शन यह होता है कि जिस राज्य में आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां की सरकार उस लीज होल्ड पीरियड के दौरान प्रॉपर्टी को फ्रीहोल्ड में बदलने का विकल्प फ्लैट मालिकों को देती है. ऐसी स्थिति में आप अपनी संपत्ति को चाहे तो फ्री होल्ड में कंवर्ट करा सकते हैं.
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Country After The Corona: क्या लीजहोल्ड प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर हम 99 साल की लीज पर फ्लैट खरीदते हैं और 10 साल इस्तेमाल करने के बाद उसे बेचना चाहते हैं तो क्या यह संभव है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुरेश शर्मा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लीज पर प्रॉपर्टी खरीदा है तो वह उसे बेच नहीं सकता है.
उसके पास अपने बचे हुए लीज पीरियड को सिर्फ ट्रांसफर करने का अधिकार होता है. उसके लिए भी उसे ऑथोरिटी से अनुमति लेनी होती है. कोई भी व्यक्ति सिर्फ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को ही हमेशा के लिए सेल कर सकता है. अगर आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है और आप उसे किसी को बिल्डर की तरह लीज पर देना चाहते हैं तो वह अधिकार आपके पास होता है. उस लीज पीरियड के खत्म होने के बाद आपको वह प्रॉपर्टी वापस मिल जाती है.