Employee Retires: क्या केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारी-अधिकारी रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नौकरी कर सकते हैं या नहीं? क्या केंद्र सरकार इस मामले में कोई फैसला लेगी? मामला दुविधा में फंसा हुआ है. दरअसल, इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. लेकिन, केंद्र सरकार ने इस मामले में चार बार कोर्ट में अपना जवाब पेश नहीं किया. इंदौर हाई कोर्ट ने 22 मई को इस मामले पर नाराजगी जताई थी. 22 मई को इस मामले की सुनवाई में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अलावा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार भी वर्चुअली मौजूद थे. उन्होंने अपनी वकालत में कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा हुई है. अब इस मामले की सुनवाई जुलाई महीने में होगी.
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गौरतलब है कि इस मामले में पुरूषोत्तम गुप्ता ने याचिका दायर की है. उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा आचरण में संशोधन के लिए यह याचिका दायर की है. दरअसल, साल 1960-70 का नियम है. इस नियम के मुताबिक, रिटायरमेंट के बाद भी केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी आरएसएस या ऐसे किसी संगठन में शामिल नहीं हो सकता. गुप्ता इस मुद्दे पर काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं.
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Employee Retires: क्या केंद्र सरकार बदलेगी नियम?
अब इस मुद्दे को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या केंद्र सरकार अपने नियमों में बदलाव
करेगी. क्योंकि जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार के कई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद
किसी संगठन से जुड़ना चाहते हैं. लेकिन, केंद्र सरकार के आचरण नियम इन सेवानिवृत्त
अधिकारियों को किसी भी संगठन में शामिल होने की इजाजत नहीं देते हैं. इसलिए गुप्ता की
याचिका में नियमों में बदलाव की मांग की गई है.
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इस मामले में क्या हुआ
बताया जा रहा है कि इंदौर हाईकोर्ट इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से चार बार सवाल कर चुका है. लेकिन,
केंद्र सरकार ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है. इस पर हाई कोर्ट ने भी नाराजगी
जताई है. हाल ही में जब इसकी सुनवाई हुई तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वर्चुअली कोर्ट से जुड़े
और अपना पक्ष रखा.