Govt Schemes: हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, इस योजना के अंतर्गत जिला करनाल के लिये 60 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
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अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये व अवधि 3 वर्ष, जो भी पहले होगी
यह जानकारी देते हुए निगम के जिला प्रबन्धक जगजीत सिंह ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 10 से 60 वर्ष है। इस स्कीम की पात्र होगी जिसमें कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/- रुपये व अवधि 3 वर्ष, जो भी पहले होगी।
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Govt Schemes: कार्यों के लिए ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी
विभिन्न क्रियाकलापों के लिये जैसे कि बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्शा,
मसाला/आचार इकाइयों खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स
गारमेंट्स, कम्पयूटर जांच वर्क्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य, जिसको महिलाएं
करने सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिए ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी
ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उधोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की
कमी महसूस न हो। अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक,
हरियाणा महिला विकास निगम, कोठी न. 248, दयानंद कॉलोनी, मॉडल टाउन,
नजदीक सन्तोषी माता मंदिर,
दूरभाष-9996930100 पर सम्पर्क कर सकते हैं।