Liquor Lovers in UP: यूपी में नई आबकारी नीति में कई बदलाव किए गए है जिसे शराब के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है। सरकार ने फैसला लिया है कि अप्रैल में बियर और शराब रे लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है। आइए जानते है सरकार का फैसला…
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यूपी में शराब के शौकीनों को झटका लगेगा। नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। इसमें कई बदलाव किए गए हैं। पहली अप्रैल 2024 से अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। इससे पहली अप्रैल से अंग्रेजी शराब 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है।
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Liquor Lovers in UP: लाइसेंस धारक माडल शॉप के तौर पर कर सकेंगे
इसके ओकेजनेली लाइसेंस अब केवल 12 घंटे के लिए लाइसेंस मिल सकेंगे। साथ की बीयर की दुकान के बगल खाली पड़े जगह का इस्तेमाल लाइसेंस धारक माडल शॉप के तौर पर कर सकेंगे। इसके साथ पुलिस के मनमानी पर रोक लगाई गई। पुलिस को निरीक्षण और चेकिंग के लिए आबकारी विभाग से अनुमति लेने पड़ेगी।
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फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव है। देसी मदिरा की दुकानों के एमजीयू में 10% वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। देसी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस किधर 32 रुपए प्रति बल्क लीटर वार्षिक के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।
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कीलाइसेंस फीस और नवीनीकरण फीस में वृद्धि
अंग्रेजी शराब कीलाइसेंस फीस और नवीनीकरण फीस में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी की फीस दर का प्रति लीटर निर्धारण प्रस्ताव में किया गया है। विदेशी शराब की रेगुलर 90 एमएल की आपूर्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव है। उप्र द्राक्षासवनी नियमावली 1961 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अंगूर, सेब और नाशपाती से बनने वाली क्रमशः साइडर, शेरी और पेरी वाइन को नियमावली में शामिल किया गया।