Swiggy Refund News: बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने फूड डिलीवरी कंपनी ‘स्विगी’ को एक ग्राहक को 5,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह मामला जनवरी 2023 का है, जब ‘स्विगी’ ऑर्डर की गई आइसक्रीम समय पर डिलीवर नहीं कर पाई थी। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया था. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने 187 रुपये की चॉकलेट आइसक्रीम का ऑर्डर दिया था.
रिफंड देने से इनकार कर दिया
शिकायत के मुताबिक, एक डिलीवरी एजेंट ने आइसक्रीम की दुकान से ऑर्डर उठाया, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई. हालाँकि, ऐप पर स्थिति इसे “डिलीवर” के रूप में दिखा रही थी। जब डिलीवरी ब्वॉय को फोन किया गया तो उसने फोन नहीं उठाया। जब उन्होंने इस संबंध में ‘स्विगी’ के ‘कस्टमर केयर’ से संपर्क किया तो कंपनी ने यह कहकर उन्हें रिफंड देने से इनकार कर दिया कि आइसक्रीम डिलीवर हो गई है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता अदालत में जाने का फैसला किया.
Swiggy Refund News: ‘स्विगी’ ने दी सफाई
अदालत में स्विगी ने दावा किया कि वह केवल ग्राहक और रेस्तरां के बीच मध्यस्थ थी और उसे अपने डिलीवरी एजेंटों की गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बार और बेंच ने यह भी कहा कि जब इसे ऐप पर डिलीवर के रूप में चिह्नित किया गया था, तो कंपनी यह पुष्टि करने में विफल रही कि ऑर्डर डिलीवर किया गया था या नहीं।
कोर्ट ने कहा खराब ग्राहक सेवा
हालांकि कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया. बेंगलुरु शहरी द्वितीय अतिरिक्त जिला उपभोक्ता निवारण
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आयोग ने कहा, हमारा मानना है कि शिकायतकर्ता ने साबित कर दिया है कि ‘स्विगी’ ने शिकायतकर्ता द्वारा
ऑर्डर की गई राशि वापस नहीं की, जबकि ऑर्डर किया गया सामान भी वितरित नहीं किया गया। कोर्ट ने
यह भी कहा कि ‘स्विगी’ की ओर से ग्राहक सेवा खराब थी।
Swiggy Refund News: ‘स्विगी’ देगी मुआवजा!
शिकायतकर्ता ने मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 7,500 रुपये का
दावा किया, लेकिन अदालत ने इसे अत्यधिक माना और 5,000 रुपये मुआवजे का आदेश दिया। इसमें
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मुवक्किल को 3,000 रुपये मुआवजा और 2,000 रुपये कानूनी खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया गया है.