Bollywood Actress Kangana Ranaut: बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा नेता कंगना रनौत ने हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को हरा दिया है। कंगना ने 74 हजार 755 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। लेकिन कंगना की जीत की खुशी उस समय फीकी पड़ गई जब एक CISF महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की एक महिला जवान ने थप्पड़ मारा। कंगना को थप्पड़ मारने वाली गार्ड का नाम कुलविंदर कौर है।
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यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि
कंगना भाजपा की बैठक में शामिल होने के लिए विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट से दिल्ली आ रही थीं। जब वह बोर्डिंग के लिए जा रही थीं, तो वहां ड्यूटी पर तैनात कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। आरोपी महिला जवान का कहना है कि वह किसान आंदोलन पर कंगना रनौत के बयान से काफी नाराज थी।
वहीं, दूसरी ओर कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया है कि महिला ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ ही गाली भी दी है। महिला कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ किसान नेताओं ने इस मामले पर राजनीति शुरू कर दी है। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई सांसद को थप्पड़ मारता है या उनके साथ बदसलूकी करता है तो उसके लिए सजा का क्या प्रावधान है।
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Bollywood Actress Kangana Ranaut: क्या कहता है कानून?
भारत में थप्पड़ मारना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस आईपीसी की धारा 323 के तहत मामला दर्ज करती है। आईपीसी की धारा 323 के तहत अगर कोई अपनी मर्जी से किसी को चोट पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है।
इसके अलावा 1,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं अगर यह साबित हो जाता है कि घटना के समय किसी ने बदसलूकी की और फिर इस घटना को अंजाम दिया तो कोर्ट सजा में बदलाव भी कर सकता है।
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जांच रिपोर्ट तय करेगी सजा की धाराएं
अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डराने के लिए उस पर आपराधिक बल या सांकेतिक हमला करता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता लेकिन पीड़ित घबरा जाता है तो आरोपी को धारा 358 के तहत दोषी माना जाएगा। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 352 कहती है, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी उकसावे के पीड़ित पर हमला करता है या आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामलों में तीन महीने की कैद और 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ता है या कैद और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। हालांकि, जांच रिपोर्ट आने के बाद तय होता है कि कौन सी धाराएं लगाई जानी हैं। वहीं, कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला जवान के खिलाफ सेवा संबंधी कार्रवाई भी की जा सकती है।
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Bollywood Actress Kangana Ranaut: हिरासत में लिया गया
घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिला कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर किसान आंदोलन के दौरान कंगना द्वारा दिए गए बयानों से आहत होकर कंगना को थप्पड़ मारा।
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कंगना के बयान से नाराज थी कांस्टेबल
कंगना ने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई है। कंगना को कथित तौर पर थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल किसान आंदोलन में उनके बयान से आहत थी। मामले में महिला जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। कुलविंदर कौर का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वह कह रही हैं- ‘कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन में लोग 100-100 रुपये के लिए बैठे हैं। जब यह बयान दिया गया, तब मेरी मां भी वहीं बैठी थीं।’
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Bollywood Actress Kangana Ranaut: मैं पंजाब में आतंकवाद को लेकर चिंतित हूं: कंगना
अभिनेत्री और नवनिर्वाचित भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कंगना ने ‘पंजाब में आतंक और हिंसा में चौंकाने वाली वृद्धि’ शीर्षक से एक वीडियो बयान पोस्ट किया। कंगना ने वीडियो में कहा कि वह सुरक्षित और ठीक हैं, लेकिन पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर चिंतित भी हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद कंगना ने बयान जारी कर कहा कि महिला कांस्टेबल उनकी ओर आई। उसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगी। उन्होंने कहा, ‘जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो कांस्टेबल ने कहा कि वह किसान आंदोलन का समर्थन करती है।’