Petition Against PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गलत है और कोर्ट चुनाव आयोग को किसी भी शिकायत पर विशेष नजरिया अपनाने का निर्देश नहीं दे सकता. वकील आनंद एस जोंधले की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, इसलिए उन्हें 6 सीटों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए.
Petition Against PM Modi: पीएम मोदी की पीलीभीत रैली की फाइल फोटो
याचिकाकर्ता ने इसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बताते हुए चुनाव आयोग को निर्देश देने की भी मांग की थी. याचिकाकर्ता ने 9 अप्रैल को यूपी के पीलीभीत में दिए गए पीएम मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू देवी-देवताओं, हिंदुओं और सिखों के पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों के पक्ष में भी कर दिया. ये बताते हुए उनके खिलाफ कमेंट भी किए गए.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने जिस भाषण का जिक्र किया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए विपक्षी नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने की बात कही थी. इसके अलावा पीएम ने सिखों के महत्वपूर्ण करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर बीजेपी सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया था. याचिकाकर्ता ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वह ‘जनप्रतिनिधित्व कानून’ के तहत प्रधानमंत्री मोदी पर छह साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाए.