Govt Scheme HR: मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीरवार 7 मार्च को जिला को 130 करोड़ रुपये की राशि के 23 परियोजनाओं (Govt Scheme HR) का विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। डीसी प्रशांत पंवार ने जानकारी देते हुए कहा कि लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
जिसमें महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी। इसके साथ-साथ अन्य विधायकगण भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 114 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक की राशि की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तथा 15 करोड़. 81 लाख रुपये से अधिक की राशि के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।
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अमृत प्लस सरोवर योजना के तहत बने 16 तालाबों का उदघाटन करेंगे
डीसी प्रशांत पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के विभिन्न गांवों ढांड, कौल, फरल, अजीमगढ़, बुढ़नपुरा गुजरान, भानपुरा, पाडला, क्योड़क, चौशाला, बदनारा, बुच्ची, खेड़ी गुलाम अली में अमृत प्लस सरोवर योजना के तहत बने 16 तालाबों का उदघाटन करेंगे। इसी प्रकार सीवन खंड के खानपुर गांव में बने प्ले स्कूल का उदघाटन भी करेंगे।
इसके अलावा फतेहपुर पूंडरी में 10 करोड़ 83 लाख रुपये से बनने वाली तहसील बिल्डिंग, लदाना चक्कू गांव में 32 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजौंद में 29 करोड़ 18 लाख रुपये की लागत से बनने वाले राजकीय महाविद्यालय तथा कलायत विधानसभा के अंतर्गत आने वाले 6 सड़कों की करीब 14 करोड़ 14 लाख रुपये तथा पूंडरी विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों का 25 करोड़ 71 लाख रुपये से मुरम्मत के कार्य का शिलान्यास करेंगे।
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Govt Scheme HR: न्यायालय में लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाएं निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दानिश गुप्ता ने बताया कि आगामी 9 मार्च, 11 मई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर 2024 को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
परिवादी नेशनल लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवा सकते हैं। न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका करवा सकता है निपटारा
यह जानकारी देते हुए सचिव दानिश गुप्ता ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है।
इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।
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उन्होंने यह भी बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है।
इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।